मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, सौरभ की हत्या के मामले में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

मेरठ। उत्तर प्रदेश के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह मामला मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या से जुड़ा है। सौरभ का शव टुकड़ों में एक नीले ड्रम के अंदर मिला था, जिसे सीमेंट से बंद किया गया था। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा था।

दी गई जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर 2026 को मेरठ की जिला अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या तथा साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोनों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी मुस्कान ने उन्हें नींद की दवा दी और इसके बाद साहिल को घर बुलाया गया। दोनों पर सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े करने और उन्हें नीले प्लास्टिक के ड्रम में छिपाने का आरोप लगा। ड्रम में सीमेंट और अन्य सामग्री भरकर उसे बंद कर दिया गया था।

17 मार्च को हुआ था हत्याकांड का खुलासा

पुलिस के अनुसार, 17 मार्च 2025 को घर में रखे ड्रम से दुर्गंध आने के बाद मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। जांच में पुलिस ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड, यात्रा संबंधी जानकारी और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया।

22 गवाहों के बयान, 126 तारीखों के बाद फैसला

मामले की सुनवाई मेरठ की जिला अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 22 गवाहों के बयान पेश किए। दी गई जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान कुल 126 तारीखें पड़ीं और 17 सितंबर 2026 को अंतिम बहस पूरी हुई। इसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई।

इस फैसले के साथ ही चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

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