शराब के नशे में स्कूल बस चला रहा था चालक, न्यायालय ने सुनाई 3 दिन की सजा₹15 हजार का अर्थदंड भी लगाया, जुर्माना नहीं भरने पर 40 दिन अतिरिक्त जेल

दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों और चालकों की जांच के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया। शराब के नशे में स्कूल बस चलाते पाए गए चालक को न्यायालय ने 3 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चालक पर कुल ₹15,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों और उनके चालकों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान गोपीराम विश्वकर्मा को KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 चलाते हुए शराब के नशे में पाया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने स्कूल बस को तत्काल जब्त कर चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय ने दो धाराओं में सुनाई सजा

प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत चालक को 3 दिवस साधारण कारावास और ₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया।

वहीं धारा 184 मोटर यान अधिनियम के तहत ₹5,000 अर्थदंड लगाया गया। इस तरह चालक को कुल ₹15,000 का जुर्माना भरना होगा।

अगर अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है तो धारा 185 के तहत 30 दिवस और धारा 184 के तहत 10 दिवस, यानी कुल 40 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भी भेजी गई रिपोर्ट

स्कूल बस चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी गई है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन को भी पत्र प्रेषित किया गया है।

दुर्ग पुलिस की सख्त अपील

दुर्ग पुलिस ने स्कूल बस चालकों और वाहन चालकों से अपील की है कि शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाएं। खासकर स्कूल बस चालक बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यातायात नियमों और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें।

बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली लापरवाही पर पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

nikettamrakar
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