दुर्ग/रायपुर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप को उच्च शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, यह कार्रवाई विश्वविद्यालय निधि से वेतन प्राप्त करने वाले एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के खाते से 1,49,384 रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में की गई है।
वेतन राशि ट्रांसफर मामले में कार्रवाई
प्रकाशित समाचार के मुताबिक, कर्मचारी के खाते से राशि दूसरे खाते में स्थानांतरित किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज है। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन का आदेश 12 अक्टूबर 2026 को जारी किया। साथ ही मामले में प्रस्तावित विभागीय जांच का भी उल्लेख किया गया है।
कुलपति के अधिकारों के इस्तेमाल पर भी सवाल
समाचार में निलंबन आदेश के हवाले से कुलपति के अधिकारों के इस्तेमाल को लेकर भी अनियमितता का उल्लेख किया गया है। खबर के अनुसार, 18 जून 2025 को आयुक्त, दुर्ग संभाग ने कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को भेजे अर्धशासकीय पत्र में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलपति को प्राप्त अधिकारों के प्रत्यायोजन को लेकर कुलसचिव को लिखित रूप से निर्देश देने की बात कही थी।
जांच के बाद सामने आएगी पूरी स्थिति
वेतन राशि के हस्तांतरण और प्रशासनिक अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़े इन मामलों में आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी। संबंधित दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट और विश्वविद्यालय प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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