रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGVYAPAM) के माध्यम से आयोजित होने वाली चार पदों की पात्रता परीक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। संशोधित नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और पदों की आवश्यक योग्यता के अनुरूप बनाना है।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उप अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिकी) पद की भर्ती में किया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार अब इस पद के लिए संबंधित संस्थान से डिप्लोमा अथवा बीई/बीटेक (विद्युत या यांत्रिकी) की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इस पद के लिए विभाग द्वारा अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी।
इसी प्रकार सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए भी पात्रता नियमों में संशोधन किया गया है। अब इस पद के लिए अभ्यर्थी का 10+2 (जीव विज्ञान विषय) उत्तीर्ण होना तथा विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं अन्य अर्हताएं पूरी करना आवश्यक होगा। इस पद के लिए भी अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सरकार का कहना है कि संशोधित नियमों से भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई व्यवस्था आगामी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगी, जिससे विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को नए नियमों के अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। भर्ती से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं अधिसूचना कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अलग से जारी की जाएगी।

