नशे के खिलाफ सख्त अभियान, अवैध बिक्री पर रोक और निगरानी बढ़ाने के निर्देश

खैरागढ़। जिले में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण और नशे की रोकथाम को लेकर कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एन-कॉर्ड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाने के साथ-साथ नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई।

अवैध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के निर्देश

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, रोलिंग पेपर, गोगो सहित धूम्रपान एवं नशे को बढ़ावा देने वाली अन्य वस्तुओं की बिक्री और उपलब्धता की जांच करने को कहा।

बैठक में स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर विशेष निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी नशे से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

नशे से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी

कलेक्टर ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए केवल कार्रवाई करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। उन्होंने स्कूल-कॉलेजों, ग्राम पंचायतों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

मेडिकल स्टोरों की जांच के निर्देश

बैठक में मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच तथा नारकोटिक श्रेणी की औषधियों के अवैध क्रय-विक्रय पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई। पुलिस एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक शर्मा ने मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस एवं संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताई। उन्होंने जिले में मादक पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति से जुड़े संभावित क्षेत्रों की पहचान कर नियमित निगरानी करने तथा प्राप्त सूचनाओं पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मेडिकल स्टोरों के सतत निरीक्षण, प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री से संबंधित अभिलेखों की जांच तथा बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

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