भिलाई। सफाई व्यवस्था में लापरवाही और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन पर भिलाई नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम ने अरबन कंपनी पर 25 हजार रुपये और श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल पर 10 हजार रुपये, यानी कुल 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जानकारी के अनुसार, रविवार को निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए पाया कि अरबन कंपनी द्वारा श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल से ठोस अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल कचरा भी प्राप्त किया जा रहा था। इसके बाद इस कचरे को सब्जी मंडी के पीछे डंप किए जाने की बात सामने आई। निगम ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
वहीं, श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर अस्पताल पर भी 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
निगम अधिकारियों के मुताबिक, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के विपरीत कार्य किए जाने पर जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने संबंधित संस्थानों को कचरे के उचित निस्तारण और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जोन-1 को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थदंड की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही, यदि अरबन कंपनी और श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल द्वारा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति की जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।


