रायपुर। स्कूल-कॉलेज जाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के मामले में परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर द्वारा जिले के सभी स्कूल एवं महाविद्यालयों को पत्र जारी कर नाबालिग विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन से स्कूल आने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली विद्यार्थी दोपहिया वाहन चलाकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के विद्यालय पहुंचते हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य नागरिकों की सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।
परिवहन विभाग ने सभी स्कूल प्राचार्यों एवं संचालकों से कहा है कि वे अपने संस्थान में अध्ययनरत 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
पत्र की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात तथा जिला शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
प्रशासन का संदेश साफ
नाबालिग विद्यार्थी बाइक चलाकर स्कूल न आएं। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

