Blinkit पर FDA का बड़ा एक्शन, मलाड स्थित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में Blink Commerce Private Limited के एक प्रतिष्ठान के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव और कीट नियंत्रण से जुड़ी कई कमियां सामने आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

7 अगस्त को FDA टीम ने किया था निरीक्षण

महाराष्ट्र FDA के बृहन्मुंबई विभाग की टीम ने 7 अगस्त 2026 को मलाड वेस्ट स्थित Blink Commerce Private Limited के परिसर का निरीक्षण किया था। यह जांच खाद्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के तहत की गई।

अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण, साफ-सफाई, कोल्ड स्टोरेज, कीट नियंत्रण और कर्मचारियों की स्वच्छता से जुड़े इंतजामों की जांच की।

फल-सब्जियों के पास मिले कॉकरोच

FDA के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान फल और सब्जियों के स्टॉक वाले हिस्से में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा बढ़ा सकती है।

इसके अलावा खाद्य सामग्री को फर्श पर रखे जाने और कुछ स्थानों पर जंग लगे रैक का इस्तेमाल किए जाने की बात भी निरीक्षण में सामने आई।

कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड और खराब सामान मिलने का दावा

FDA के अनुसार, कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थ भी पाए गए। निरीक्षण रिपोर्ट में खाद्य सामग्री के स्टोरेज में निर्धारित FIFO/FEFO व्यवस्था का पालन नहीं किए जाने की बात भी दर्ज की गई।

अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज की सफाई व्यवस्था को लेकर भी आपत्ति जताई।

कीट नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था में मिली खामियां

जांच के दौरान खाद्य पदार्थों को रखने और संभालने वाले स्थानों पर कीट और चूहों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिलने की बात कही गई। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन और परिसर के सामान्य रखरखाव में भी कमियां सामने आईं।

FDA ने खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच और स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की कमी भी दर्ज की। कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए गए।

अगले आदेश तक लाइसेंस निलंबित

निरीक्षण में सामने आई कमियों के आधार पर महाराष्ट्र FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और संबंधित खाद्य व्यवसाय लाइसेंस नियमों के तहत कार्रवाई की। इसके तहत Blink Commerce Private Limited के संबंधित प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन के दौरान खाद्य कारोबार पर रोक

लाइसेंस निलंबित रहने के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण या अन्य खाद्य कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। FDA ने स्पष्ट किया है कि यदि निलंबन के बावजूद वहां खाद्य कारोबार संचालित पाया गया तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत आगे कार्रवाई की जा सकती है।

मलाड स्थित प्रतिष्ठान पर FDA की इस कार्रवाई के बाद अब खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन और विभाग की आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

nikettamrakar
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