नई दिल्ली। अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ कई नियम और प्रक्रियाओं में बदलाव होने जा रहा है। इनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर वित्तीय कामकाज तक पड़ सकता है। LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, वाहन के PUCC, बैंक की Bulk FD और NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS से जुड़े बदलाव इसमें शामिल हैं। इनमें कुछ नियम देशभर में लागू होंगे, जबकि कुछ बदलाव दिल्ली-NCR या विशेष श्रेणी के लोगों पर लागू होंगे।
LPG सब्सिडी के लिए eKYC और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ी व्यवस्था लागू होगी। जिन उपभोक्ताओं की जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं है, उनके सब्सिडी लाभ पर असर पड़ सकता है।
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से LPG ग्राहकों के लिए eKYC और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता संबंधित गैस एजेंसी या उपलब्ध डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
LPG सिलेंडर की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को LPG की नई दरों की घोषणा हो सकती है।
अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों, कच्चे तेल के दाम और अन्य लागत जैसे कारकों के आधार पर सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जा सकता है।
दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था बदलेगी
दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था में भी बदलाव होने जा रहा है। 30 सितंबर के बाद पुराने कागजी पिंक टिकट की व्यवस्था समाप्त होने के बाद पात्र यात्रियों को Saheli Pink Smart Card का इस्तेमाल करना होगा।
यात्रा के दौरान स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर टैप करना होगा। यानी मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए पात्र यात्रियों को नई कार्ड आधारित व्यवस्था अपनानी होगी।
PUCC नहीं तो पेट्रोल-डीजल और CNG में परेशानी
दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों के लिए ‘No PUCC, No Fuel’ व्यवस्था महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर से वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं होने पर वाहन में पेट्रोल, डीजल या CNG भरवाने में परेशानी हो सकती है।
ऐसे में वाहन मालिकों को समय रहते अपने PUCC की वैधता जांच लेने की सलाह दी गई है। यह व्यवस्था प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के तहत लागू की जा रही है।
Bulk FD रखने वालों के लिए बदलेगा नियम
बैंकों में बड़ी रकम की FD रखने वाले ग्राहकों के लिए भी अक्टूबर से बदलाव महत्वपूर्ण है। RBI के नए निर्देशों के तहत Bulk Deposit से जुड़ी ब्याज दरों और उनके खुलासे को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी।
एक ही दिन समान राशि और समान अवधि वाले Bulk Deposit पर बैंक को समान ब्याज दर रखने की व्यवस्था होगी। Bulk Deposit की सीमा 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकल जमा के रूप में निर्धारित है। इसका असर मुख्य रूप से बड़े जमाकर्ताओं और संस्थागत ग्राहकों पर पड़ेगा।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तय समय पर नहीं होने की स्थिति में Delayed Registration की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। देरी से पंजीकरण कराने वाले मामलों में निर्धारित समय सीमा के आधार पर अलग-अलग स्तर के अधिकारियों की मंजूरी और जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।
इस बदलाव का उद्देश्य लंबे समय से लंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण मामलों की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करना है।
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS प्रक्रिया होगी आसान
NRI से जमीन या मकान जैसी अचल संपत्ति खरीदने वालों के लिए TDS प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से ऐसे मामलों में खरीदारों को अलग से TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) लेने की जरूरत नहीं होगी।
PAN आधारित प्रक्रिया के जरिए TDS से जुड़ी जानकारी दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए Form 141 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान TDS compliance की प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल होने की उम्मीद है।


