छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, ‘हनुमान अंश’ फिल्म टैक्स फ्री, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के नियम मंजूर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शिक्षा, फिल्म और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। वहीं, पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व व्यवस्था में राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव के इस लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

कैबिनेट ने राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ फिल्म के लिए SGST की प्रतिपूर्ति

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान है।

पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है।

इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।

नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए इन तृतीय श्रेणी पदों पर आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक आधार मिलेगा।

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