Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द की गई यह विवादित परीक्षा, चयन प्रक्रिया में लगे थे कई आरोप

HIGHLIGHTS

  • परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं
  • 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति
  • राज्य शासन नई परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र

 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 216 पटवारियों को  के पद राजस्व निरीक्षक पर पदोन्नति दी गई थी। कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी। चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद, कदाचरण और पक्षपात के संकेत मिले हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की एकलपीठ में हुई। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राजस्व निरीक्षक के प्रोफेशनल पद के लिए ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पटवारी पद से राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector promotion exam Chhattisgarh)के पद पर पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।

nikettamrakar
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